(भूमि विक्रय-क्रय से सम्बन्धित)
प्रथम पक्षकार क्र.-01 (विक्रेता) :-
text01 उम्र text02 वर्ष पिता/पति text03 निवासी text04 तहसील text05 जिला text06 राज्य text07 आधार क्र. text08 ।
पक्षकार क्र.-02 (क्रेता) :-
text09 उम्र text10 वर्ष पिता/पति text11 निवासी text12 तहसील text13 जिला text14 राज्य text15 आधार क्र. text16 ।
01. यह कि प्रथम पक्षकार 01 विक्रेता के स्वामित्वाचीन व आधिपत्याधीन भूमि मौजा text17 प.ह.नं.- text18 तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. स्थित खसरा नं.- text19 रकबा text20 व.फु. भूमि के विक्रय-क्रय हेतु यह इकरारनामा निष्पादित किया जा रहा है।
02. यह कि उक्त वर्णित भूमि को प्रथम पक्षकार विक्रेता ने विक्रय करने हेतु द्वितीय पक्षकार क्रेता प्रस्ताव रखा ।
03. यह कि उक्त वर्णित भूमि की कुल कीमत रु. text21 /- (रु. text22 मात्र ) तय की गई है।
04. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 क्रेता ने पक्षकार क्रमांक एक विक्रेता को उक्त भूमि के क्रय करने के संव्यवहार में कुल कीमत की सम्पूर्ण धन राशि में से अग्रिम दिनाँक text23 को रू. text24/- (रु. text25 मात्र ) नगद प्रदान कर दिया गया है, शेष कीमत की राशि text26 /- (रु. text27 मात्र ) विक्रय पंजीयन के दिन प्रदान की जाएगी।
05. यह कि द्वितीय पक्षकार क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त वर्णित भूमि का विक्रय पंजीयन अपने किसी पारिवारिक सदस्य परिचित, मित्र या रिश्तेदार के नाम पर करवा सके, इसमे प्रथम पक्षकार विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
06. यह कि विक्रय पंजीयन से पूर्व प्रथम पक्षकार विक्रेता के द्वारा स्वयं के व्यय पर दस्तावेज एवं पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित उपलब्ध करायेगा।
07. यह कि प्रथम पक्षकार विक्रेता का यह दायित्व होगा कि वह द्वितीय पक्षकार क्रेता के द्वारा सूचित निर्धारित अवधि पर उक्त वर्णित भूमि का विक्रय पंजीयन किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों सहित जिला पंजीयन कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
08. यह कि विक्रय पंजीयन का समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा। 09. यह कि प्रथम पक्षकार विक्रेता की उक्त वर्णित भूमि भारमुक्त एवं विवाद रहित है, प्रथम पक्षकार विक्रेता ने उक्त वर्णित भूमि को पूर्व में किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया है और न ही अनुबंध किया है।
10. यह कि यदि भविष्य में की जाने वाली भूमि पर कोई विवाद प्रकट होता है तो उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रथम पक्षकार विक्रेता का होगा।
11. यह कि उक्त भूमि की चौहद्दी निम्नानुसार है- उत्तर में text28 दक्षिण में text29 पूर्व में text30 पश्चिम में text31 है।
अतः यह इकरानामा उभय पक्षकारों के द्वारा पढ़ व समझकर सही होना पाकर स्वेच्छापूर्वक अपने अपने हस्ताक्षर / अंगूठा कर गवाहों के समझ, बिलासपुर में आज दिनांक text00 को निष्पादित किया गया। है ताकि प्रमाण रहे एवं आवश्यकतानुसार काम आये।
गवाह एवं पहचानकर्ता
विक्रेता……………………………………….
क्रेता……………………………………….