बीएलसी के तहत लाभार्थी द्वारा सेल्फ अंडरटेकिंग
मैं ……………… (लाभार्थी का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ………………. (माता-पिता/पति का नाम) जन्मतिथि …………… वर्तमान में निवासी …………… (पता) …………… (शहर / कस्बे का नाम) …………… राज्य …………… मोबाइल / संपर्क …………… (आधार नंबर) …………… एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ और निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूँ :-
1. कि मेरे नाम पर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं है।
2. कि मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित है और सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) तक है।
3. कि मैं ये दस्तावेजो के साथ ………….. स्थित भूमि / संपत्ति का / की मालिक हूँ जहां आवास का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त भूमि, सभी कानूनी विवादों से मुक्त है और पीएमएवाई-यू 20 योजना के तहत आवास के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
4. कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है।
5. कि मैं पीएमएवाई यू 20 के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए निर्धारित समय अवधि अर्थात पहली किया प्राप्त होने की तिथि से बारह महीने के भीतर अपने हिस्से की राशि का योगदान करने के लिए तैयार हूँ।
6. कि मैं पीएमएवाई यू 20 योजना के तहत निर्मित आवास का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करूँगा / करूँगी और किसी भी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं करूँगा / करूँगी।
7. कि मैं अपने आवास के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक पीएमएवाई यू 2.0 योजना के निर्मित आवास की बिक्री / हस्तांतरण नहीं करूंगा/करूंगी।
8. कि मैंने पीएमएवाई यू 2.0 के किसी घटक के तहत आवेदन नहीं किया है/ लाभ नहीं उढ़ाया है।
9. कि मैं पीएमएवाई यू 2.0 योजना के सभी नियम और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।
10. मेरे माता पिता द्वारा पूर्व में किसी भी शासकीय आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं लिया गया है।
11. मेरे पीएमएवाई यू 2.0 अंतर्गत स्वीकृत आवास को किसी भी कारण से 31/12/2023 के पत्र केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) द्वारा कटौती नहीं गई है।
12. मेरे द्वारा पीएमएवाई ग्रामीण के अंतर्गत अवास का लाभ नहीं लिया गया है।
मैं द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता / समझती हूं कि पात्रता के संबंध में गैर अनुपालन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से मैं न केवल योजना से अयोग्य घोषित किया जाऊंगा/जाऊंगी बल्कि पीएमएवाई यू 2.0 योजना के तहत पहले से प्राप्त किसी भी लाभ की वसूली के साथ-साथ इसके कानूनी परिणाम भी होंगे।
हस्ताक्षर नाम तिथि स्थान